इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, 17 मई तक किसी भी मामले में नहीं किया जाएगा अरेस्ट
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।हाईकोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान को सुरक्षात्मक जमानत दी है। अब उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक बुलाई। साथ ही शरीफ सरकार के 2-3 मंत्रियों ने देश में इमरजेंसी की सिफारिश की है। इपाकिस्तान में एनएबी के डीजी को हटाया गयाशहबाज सरकार ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नजीर अहमद बट्ट को हटा दिया है।
लाहौर के चार मामलों में से एक में इमरान को मिली जमानत लाहौर के चार मामलों में से एक में इमरान खान को जमानत दे दी गई है, जबकि तीन मामलों में सुनवाई होगी। तीन मामलों की सुनवाई के लिए दो जजों की डिवीजन बेंच गठित की गई है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की सुरक्षा के दिए आदेशइस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इमरान खान को पुरी सुरक्षा दी जाए।