जानिए इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया
किसानों को सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत न हो। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक योजना चला रही है। प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम बलराम तालाब योजना हैं। इस योजना का मकसद बारिश के पानी को संरक्षित करना है।
इस योजना के तहत तालाब बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है।
प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत तालाब का निर्माण किसानों के खेत में ही किया जाता है। बलराम तालाब योजना का फायदा प्रदेश के सामान्य, छोटे और सीमांत किसानों के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना को इसी लिए शुरू किया गया है क्योंकि योजना के जरिए वाटर लेवल को बढ़ाना है साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो सके। इसके लिए न केवल खेत पर सिंचाई की जा सकती है, बल्कि इसके साथ ही आस-पास मौजूद कुओं और नलकूपों के जलस्तर को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।
अगर हम सरकार की इस योजना का फायदा लेने के लिए शर्ते की बात करें तो फिर इस योजना का लाभ किसान को सिर्फ एक बार ही मिलेगा। इसके साथ ही तालाब का निर्माण किसान की जमीन पर किया जाएगा। अगर किसान ने वित्तीय वर्ष 2017-18 अथवा उसके बाद ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर की स्थापना की गई हो और वह चालू स्थिति में हो तो फिर वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन देना होगा। जिला पंचायत द्वारा आवेदन के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी और यह राशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेजी जाएगी।
सामान्य वर्ग के किसान को लागत का 40 फीसदी अधिकतम लगभग 80,000 रु मिलेगा। लघु सीमांत किसान की बात करें तो फिर इनको लागत का 50 फीसदी अधिकतम 80 हजार रु और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 75 फीसदी अधिकतम 1 लाख रु मिलेगा।