‘दिग्विजय सिंह हाजिर हों..’, कांग्रेस नेता को कोर्ट का समन, जानिए क्या है मामला ?
मुंबई: महाराष्ट्र में ठाणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता सदाशिवराव गोलवलकर के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को समन जारी किया है।
आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर की याचिका पर अदालत ने सिंह को 20 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
यह विवाद 8 जुलाई को सिंह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्टर के जवाब में, सिंह ने इसे कैप्शन दिया, “क्या आप जानते हैं कि गुरु गोलवलकर जी के विचार दलितों, पिछड़े वर्गों, मुसलमानों और राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन के अधिकार पर क्या थे?” चंपानेरकर ने पहले सिंह को अपने वकील, आदित्य मिश्रा और सुरभि पांडे के माध्यम से एक नोटिस भेजा था, जिसमें दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई थी। हालाँकि, जब सिंह नोटिस का जवाब देने में विफल रहे, तो चंपानेरकर ने ठाणे मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाकर कानूनी कार्रवाई की।
इसके अलावा, इंदौर के तुकोगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 469, 500 और 505 के तहत आरोप हैं। उम्मीद है कि कानूनी कार्यवाही से विवादास्पद टिप्पणियों और मामले में शामिल दोनों पक्षों पर उनके निहितार्थ पर प्रकाश पड़ेगा।