Aadhaar Pan Link न होने पर जुर्माना, 50 लाख रु की प्रॉपर्टी खरीदने पर लगेगा 20 फिसदी टीडीएस
अगर आपने अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपको 1000 रुपए की फीस के अलावा भी एक्स्ट्रा पेनाल्टी लग सकती है। गौरतलब है कि अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो अब संपत्ति खरीदने पर एक प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत तक का टीडीएस देना पड़ सकता है। टैक्स विभाग ने इस नए नियम के तहत अब तक कई संपत्ति खरीदारों को नोटिस भी भेजा है।
ये है नियम
आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी इंसान 50 लाख रुपए की कीमत या उससे ज्यादा की संपत्ति खरीदता है, तो जमीन खरीदने वाला सरकार को 1 प्रतिशत टीडीएस देता है, वहीं पूरे अमाउंट का 99 प्रतिशत पेमेंट, जमीन बेचने वाले को खरीदार द्वारा किया जाता है।
एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें संपत्ति बेचने वालों के पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इसमें से ज्यादातर पैन कार्ड इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें आधार कार्ड के जरिए लिंक नहीं किया गया था। ऐसे में जिसका पैन कार्ड फिलहाल एक्टिवेट नहीं है और उसने 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदी है, तो उन्हें बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए कुछ महीने बाद नोटिस भेजा जा रहा है।
अब करना होगा 20 प्रतिशत का टीडीएस पेमेंट
आपको बताते चलें कि अब आयकर विभाग ने उन लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने 50 लाख से ऊपर की संपत्ति तो खरीदी थी पर उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संपत्ति की खरीद पर 20 फीसदी तक टीडीएस का भुगतान करने की बात कही है।
पैन आधार लिंक
इनकम टैक्स द्वारा लाए गए एक नियम के मुताबिक धारा 139 एए के तहत टैक्स रिटर्न में आधार लिंक करना बहुत जरूरी है। आपको बताते चलें कि पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है, लेकिन फिर इसे 30 जून कर दिया गया था। इस तारीख तक आधार और पैन कार्ड धारक बिना कोई शुल्क दिए मुफ्त ही अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करवा सकते थे। हालांकि जिसने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उसके पैन कार्ड को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है।
पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाने से आपको बैंक ट्रांजैक्शन जैसे कई दूसरे कामों में प्रॉब्लम आ सकती है। अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आधार न लिंक होने पर 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 1 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत का टैक्स ले रहा है।
ऐसे लिंक होगा पैन और आधार कार्ड
अगर आपका पैन और आधार कार्ड अब तक लिंक नहीं हुआ है, तो अभी भी आप इसे लिंक करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आपको 1000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 30 जून 2023 तक आधार को पैन से मुफ्त लिंक किया जा रहा था, लेकिन इस तारीख के बाद से आधार को पैन से लिंक करवाने के लिए चार्ज लिया जाने लगा है। आप यह फीस भरकर बड़ी आसानी से वापस अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं, जिसके बाद वह एक्टिवेट हो जाएगा।