चीन से संबंध को लेकर भारतीय कंपनी पर कार्रवाई, सरकार ने लगाया 21 लाख से अधिक का जुर्माना
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने एक भारतीय कंपनी और उससे संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर कुल 21 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इन सभी पर एक चीनी समूह के लाभकारी स्वामित्व संबंधों को छिपाने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा, भारतीय कंपनी मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि चीन और हांगकांग में मेटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाइयों के साथ नए समझौते नहीं किए जाएं।
दो विदेशी नागरिक थे शामिल
इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने खुद को एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में चित्रित किया था, जिसमें दो विदेशी नागरिकों और एक भारतीय नागरिक की शेयरधारिता थी। विदेशी नागरिकों की पहचान चेन फियान और यांग वेन के रूप में हुई है।
अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने चीन की मेटेक ग्रुप की कंपनियों के साथ किसी भी रिश्ते से इनकार किया है। उनका दावा है कि रिश्ता केवल सामान खरीदने तक ही सीमित है। लेकिन अधिकारी के मुताबिक कंपनी वास्तव में चीन की मेटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक समूह कंपनी के रूप में काम कर रही थी।
बता दें कि RoC कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहीं, इन उल्लंघनों के लिए, दिल्ली और हरियाणा के आरओसी, एनसीटी ने कंपनी और व्यक्तियों सहित विभिन्न संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है।
कंपनी पर लगाया 21 लाख से अधिक का जुर्माना
शेयरों में लाभकारी हित की घोषणा से संबंधित कंपनी कानून की धारा 89 के तहत, आरओसी ने चीन के मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और तीन व्यक्तियों – चेन फियान, यांग वेन और विकास भारद्वाज पर कुल 10,21,600 रुपये का जुर्माना लगाया है। 8 जनवरी के आदेश के अनुसार, उनमें से प्रत्येक को 2,55,400 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा, धारा 90 का उल्लंघन करने के लिए 11,16,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो किसी व्यक्ति को यह घोषित करने की आवश्यकता से संबंधित है कि वह एक महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक है।
आदेश के मुताबिक, भारतीय कंपनी मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जियांगपिंग पर ब्याज 3 लाख और विकाश भारद्वाज पर 1 लाख का ब्याज लगाया है। बता दें, कि जियांगपिंग हू मेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख लाभकारी मालिक हैं।
निदेशक पर एक लाख का जुर्माना
आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा चेन फेइयान पर एक लाख रुपये, सुबोध कुमार पर 83,400 रुपये और मोहम्मद रफीक सैफी पर 32,800 रुपये का जुर्माना है। भारद्वाज, कुमार और सैफी कंपनी के पूर्व निदेशक हैं। आदेश के अनुसार, चेन फियान एक निदेशक हैं।