रद्द होगा पोर्श कार का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई; कार के मालिक को नोटिस
पुणे: देश में इन दिनों पुणे में हुए सड़क हादसे की चर्चा हो रही है। यहां एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जो शराब के नशे में धुत था। कोर्ट ने उसे निबंध लिखने की सजा देकर रिहा कर दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। अब पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने लग्जरी कार के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मार्च में बंगलूरू में आयातित की गई थी लग्जरी कार
बताया गया है कि लग्जरी कार पोर्श टायकन को मार्च में बंगलूरू में आयातित किया गया था। इसके बाद कार का अस्थाई पंजीकरण कर महाराष्ट्र भेजा गया था। अधिकारियों का कहना है कि कार को पुणे आरटीओ ले जाने के बाद पता चला कि पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। कार के मालिक को इसका भुगतान करने के लिए कहा गया था और इसलिए उसका स्थायी पंजीकरण लंबित था। बताया गया है कि कार को रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा चला रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि वह हादसे के समय नशे में धुत था। कल्याणी नगर ने कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।
कार के मालिक को नोटिस जारी
आरोपी नाबालिग को 5 जून तक संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। इसके अलावा आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में लिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी संजीव भोर का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम प्रावधान के तहत कार का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कार के पंजीकृत मालिक को एक नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि स्थाई पंजीकरण के बिना सड़क पर कार चलाना अपराध है। बता दें हादसे के बाद पुलिस ने लग्जरी कार को जब्त कर लिया है।