जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने हाईकोर्ट का रुख किया, अंतरिम चिकित्सा जमानत बढ़ाने की अपील
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने खुद को दी गई दो महीने की अंतरिम चिकित्सा जमानत बढ़ाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने छह मई को गोयल को चिकित्सा आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।गोयल (75) ने अब आवेदन दायर कर इस अवधि को बढ़ाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी चिकित्सा स्थिति खराब बनी हुई है और उन्होंने 16 मई को कैंसर के कारण अपनी पत्नी को भी खो दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एकल पीठ के समक्ष मंगलवार को आवेदन सुनवाई के लिए आया था। अदालत ने फरवरी में उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक परिपत्र का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि जिन आवेदनों पर पहले एक विशेष न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था और फैसला किया गया था, उन्हें उसी पीठ के समक्ष रखा जाएगा।
न्यायमूर्ति पिटाले ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री विभाग को गोयल के आवेदन को न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। गोयल के वकील आबाद पोंडा और अमीत नाइक ने कहा कि वे बुधवार को न्यायमूर्ति जमादार के समक्ष याचिका का उल्लेख करेंगे।
गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2023 में केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण को वैध बनाने और ऋण निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी पत्नी अनीता गोयल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष अदालत ने उसी दिन उनकी उम्र और चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। 16 मई को उनका निधन हो गया।