सीसीडी की मूल कंपनी को एनसीएलएटी से बड़ी राहत, दिवाला कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक लगी रोक
कैफे कॉफी डे (सीसीडी) शृंखला का परिचालन करने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से बुधवार को बड़ी राहत मिली। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की ओर से दिए गए दिवालिया कार्यवाही के निर्देश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।
अंतरिम आदेश पारित करते हुए अपील अधिकरण की चेन्नई स्थित पीठ ने एनसीएलटी के आदेश के तामील पर रोक लगा दी। एनसीएलएटी ने सीडीईएल के वित्तीय ऋणदाता आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआईटीएसएल) को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। आईडीबीआईटीएसएल ने अपनी अपील में 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया है।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति जतिन्द्रनाथ स्वैन की पीठ ने कहा, “ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, अपीलकर्ता (सीडीईएल) को धारा-7 की प्रक्रियाओं में शामिल करने संबंधी विवादित आदेश को स्थगित रखा जाएगा।”
एनसीएलएटी ने कंपनी के निलंबित निदेशक मंडल की कार्यकारी निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी मालविका हेगड़े की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआई टीएसएल) की ओर से दायर याचिका को आठ अगस्त को स्वीकार कर लिया था, जिसमें 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया गया था। पीठ ने कर्ज में डूबी कंपनी के परिचालन की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति का भी निर्देश दिया था।