इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाने के लिए विधेयक पेश, 18 साल से घटाकर नौ साल करने का प्रस्ताव
इराक में लड़कियों की शादी की शादी की उम्र घटाने के लिए पेश किए गए बिल का भारी विरोध किया जा रहा है। बता दें कि शिया इस्लामिस्ट पार्टियां पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए एकजुट हो रही हैं। इसके तहत देश में नौ साल की बच्चियों की शादी को मंजूरी मिल जाएगी। वहीं महिला अधिकार संगठन इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है। इराक की संसद में प्रस्तावित विधेयक ने व्यापक आक्रोश और चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि यह लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु को घटाकर केवल नौ साल करने का प्रयास करता है। इराक न्याय मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए विवादास्पद कानून का उद्देश्य देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन करना है, जो वर्तमान में विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित करता है।
नौ साल लड़की और 15 साल लड़कों के शादी की होगी उम्र
यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका के बीच चयन करने की अनुमति देगा। इस बिल का विरोध करने वालों को डर है कि इससे विरासत, तलाक और बाल हिरासत के मामलों में अधिकारों में कटौती होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो विधेयक नौ साल की आयु की लड़कियों और 15 साल की आयु के लड़कों को विवाह करने की अनुमति देगा, जिससे बाल विवाह और शोषण में बढ़ोत्तरी की आशंका है।
मानवाधिकार संगठनों ने घरेलू हिंसा का जताया जोखिम
वहीं बिल का विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि यह प्रतिगामी कदम महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में दशकों की प्रगति को कमजोर करेगा। मानवाधिकार संगठनों, महिला समूहों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया है, और युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। उनका तर्क है कि बाल विवाह के कारण स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है, समय से पहले गर्भधारण हो जाता है, और घरेलू हिंसा का जोखिम बढ़ जाता है।