कर लीजिए शादी! होते हैं कई वित्तीय फायदे, बच सकता है इनकम टैक्स
एक मशहूर कहावत है- ‘शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए.’ लेकिन वित्तीय नजरिए से देखें तो शादी करने के कई फायदे हैं. यह आपको कई फाइनेंशियल बेनेफिट्स भी दे सकती हैं. शादी आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद कर सकती है.देश में शादी के साथ कई कानूनी अधिकार भी मिलते हैं. इनमें कुछ अधिकार वित्तीय फायदे भी देते हैं. मसलन, आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद करते हैं. आप और आपका पार्टनर मिलकर इनकम टैक्स में कई छूट ले सकते हैं.
ले सकते हैं होम लोन
आप होम लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं. आप शादी के बाद ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं. अगर आपका ज्वाइंट होम लोन 50:50 है, तब धारा-80 (C) के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमांउट पेमेंट पर आपको हर साल मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाती है.
ब्याज पर भी मिलती है टैक्स छूट
अगर आपने शादी के बाद होम लोन लिया है तो धारा-24 (B) के तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट भी डबल हो जाती है.
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट
इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर भी इनकम टैक्स बेनेफिट मिलता है. धारा-80 (D) के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के अधिकतम 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पेमेंट पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलती है. ये छूट आपको तब मिलती है, जब शादीशुदा कपल में से कोई एक कामकाजी है.
प्रीमियम पर भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स
अगर पति और पत्नी दोनों ही टैक्सपेयर्स हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के 50 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर भी हर साल टैक्स बचा सकते हैं.