ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 24 घंटे में ईडी कर सकती है…

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कोयला तस्करी के मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि ईडी 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है। हालांकि अदालत ने अभिषेक और उनकी पत्नी को एक राहत भी दी है। ईडी अब उन्हें दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकाता से ही पूछताछ करेगी। अभिषेक ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी।

बंगाल सरकार की ओर से ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार के लिए बड़े झटके की तरह है। अदालत ने अपने फैसले में बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि जांत अधिकारियों के सामने किसी तरह की बाधा या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए।

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में ईडी के मुख्यालय आकर पूछताछ से छूट दी जाए। उनका कहना था कि बंगाल उनका गृह राज्य और वह वहीं पर मामले की जांच में सहयोग करना चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह ईडी की जांच में सहयोग करे। इसके साथ ही ईडी को इस बात की परमिशन दी है कि यदि बंगाल में कोई जांच में बाधा डालता है या फिर अधिकारियों से बदसलूकी की जाती है तो वह कोर्ट में आ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के परिजनों को थोड़ी राहत भी दी है।

 

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