आरजी कर मामले में नया मोड़, पीड़िता के माता-पिता नहीं चाहते आरोपी को मिले फांसी की सजा
कोलकाता: आरजी कर मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक नया मोड़ आया। पीड़िता के माता-पिता इस मामले में दोषी संजय राय की फांसी की सजा नहीं चाहते। उन्होंने कोर्ट को इसका कारण भी बताया। सोमवार को कोर्ट में न्यायाधीश देवांशु बसाक और न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर राशिदी की डिवीजन बेंच में राज्य की याचिका स्वीकार्य है या नहीं, इस पर भी सुनवाई हुई। अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है।
उल्लेखनीय है कि आरजी मामले में संजय को दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस पर बंगाल सरकार और सीबीआई ने संजय को फांसी की सजा देने के लिए अलग-अलग हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पीड़िता के माता-पिता ने कहा, वे केवल उसी मामले के संदर्भ में संजय की उच्चतम सजा नहीं चाहते। सुनवाई के दौरान उनके वकील शमीम अहमद ने कहा, राज्य और सीबीआई की याचिकाओं पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी याचिका स्वीकार्य होगी या नहीं, यह कोर्ट तय करेगा। राज्य और केंद्र की याचिका के संदर्भ में हम संजय की उच्चतम सजा नहीं चाहते हैं।
अकेले संजय नहीं घटना में शामिल सभी को कठोर सजा मिले
कोर्ट के बाहर पीड़िता के पिता ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि अकेले संजय ही नहीं, जो भी इस घटना में शामिल हैं, उनको सामने लाया जाए। सभी को कठोर सजा दी जाए। इसलिए इस मामले में हम उसकी उच्चतम सजा नहीं चाहते। पीड़िता के पिता ने कहा, राज्य पुलिस ने हमारा विश्वास तोड़ा है। सीबीआई भी जांच नहीं कर सकी, यह बात निचली अदालत में भी देखी गई थी। मेरी बेटी के लिए न्याय देने वालों पर हम विश्वास करेंगे।