पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित की सजा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मामले में इमरान और बुशरा की 14 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
देश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी। दोनों ने सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने मामले में दंपती की सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जमानत देकर अस्थाई राहत भी दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सजा को रद्द करने और अपराध से बरी करने की अपील पर सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी।
अभी भी जेल में रह सकते हैं इमरान-बुशरा
माना जा रहा है कि इमरान खान को अभी जेल में ही रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया है। ऐसे में उनमें आरोपों से बरी होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है।
क्या है मामला?
तोशाखाना मामले में इमरान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है। दरअसल, तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए। इमरान और बुशरा पर आरोप है कि या तो उन्होंने उपहार जमा नहीं किए या फिर कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत चुकाकर अपने पास रख लिया।