शेख हसीना और उनकी बेटी की बढ़ीं मुश्किलें, अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में जारी किया एक और वारंट

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और 17 अन्य के खिलाफ एक और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसमें उन पर धोखाधड़ी से आवासीय भूखंड हासिल करने का आरोप लगाया गया है।

मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की ओर से दायर चार्जशीट को ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज जाकिर हुसैन गालिब ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी फरार हैं, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के अभियोजक मीर अहमद सलाम ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने वारंट जारी किया है। न्यायाधीश ने आयोग को पुरबाचल इलाके में राजुक द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन से जुड़े आरोप की सुनवाई के लिए चार मई को अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा।

भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ 12 जनवरी, 2025 को मामला दर्ज किया था। चार्जशीट के मुताबिक साइमा वाजेद पुतुल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपनी मां हसीना को प्लॉट पाने और RAJUK के बजाय उनके लिए आवेदन करने के लिए अवैध रूप से प्रभावित किया था। यह नियमों का उल्लंघन था।

एसीसी ने आरोप लगाया कि यह जानते हुए कि वह और उनके परिवार के सदस्य ढाका शहर में राजुक के अधिकार क्षेत्र में एक घर या फ्लैट या आवास सुविधा के मालिक हैं, फिर भी पुतुल ने ऐसा किया। पुतुल वर्तमान में एक नवंबर, 2023 से नई दिल्ली में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

इससे पहले बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना, उनके राजनीतिक सहयोगियों, वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और जबरन गायब होने जैसे आरोपों पर दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। बुधवार को एसीसी ने मुजीब शताब्दी समारोह के लिए हसीना, उनकी छोटी बहन शेख रेहाना और एक पूर्व अधिकारी द्वारा 4,000 करोड़ टका की बर्बादी की नई जांच शुरू की है। एसीसी ने आरोप लगाया कि उसने जो राशि बताई है, वह राष्ट्रीय खजाने से खर्च की गई है।

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