उत्तराखंड: श्रमिकों के लिए आई ये अच्छी खबर , श्रम विभाग ने दिए ये आदेश

राज्य की फैक्ट्रियों, उद्योगों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले करीब 6 लाख पंजीकृत श्रमिकों के लिए कोरोना के बाद पहली बार अच्छी खबर है। नए वित्तीय वर्ष यानी आज (एक अप्रैल) से इनको करीब 30% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। श्रम निदेशालय ने इस बार डीए में 260 रुपये की बढ़ोतरी कर श्रमिकों को राहत दी है। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार बढ़ोतरी होती है।

इसका निर्धारण भारत सरकार का श्रम ब्यूरो करता है। राज्यों में महंगाई की दर के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। उत्तराखंड में बीते साल सितंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को 800 रुपये की रकम प्रतिमाह वेतन के साथ डीए के तौर पर मिलती थी, जिसे श्रम ब्यूरो के आदेशों के बाद श्रम निदेशालय ने अक्तूबर में 10% बढ़ाकर 880 कर दिया था। इधर, छह माह की अवधि बीतने के बाद श्रम ब्यूरो ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश श्रम निदेशालय उत्तराखंड को दे दिए हैं। गुरुवार को बाकायदा श्रम आयुक्त से इसका आदेश भी जारी हो चुका है।

इस बार पंजीकृत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 29.54% की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक श्रमिकों को 880 रुपये की जगह 1140 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। श्रम विभाग के अनुसार राज्य में संचालित होने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना जरूरी होता है। इसके बाद ही श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। महंगाई भत्ता न देने पर नियोक्ता पर दस गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। दोष सिद्ध होने की स्थिति में 6 माह से दो साल तक कारावास की सजा भी हो सकती है।

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