प्रतिबंधित नशे की दवाओं के साथ पकड़े गए दो दोषियों को 12-12 साल कैद, एक-एक लाख का जुर्माना
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में छह साल पहले प्रतिबंधित नशे की दवाओं के साथ पकड़े गए दो लोगों को अदालत ने दोषी मानते हुए 12-12 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मोहम्मद रिजवान निवासी मलेरकोटला और राजन नागपाल उर्फ पंकज निवासी लुधियाना पंजाब को 12-12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही अदालत ने उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शहर थानेसर की टीम 10 जुलाई 2017 को पुराने बस अड्डे के पास श्रद्धानंद चौक के पास गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने मोहम्मद रिजवान व राजन नागपाल को उनकी कार सहित पुराना बस अड्डे के पास काबू किया था।
ड्रग इंस्पेक्टर के सामने कार की तलाशी लेने पर अलग-अलग कंपनी की 6,464 नशीली दवाओं की गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था। जिला उप-न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने दोषी मोहम्मद रिजवान व राजन नागपाल को धारा 22 सी के तहत 12-12 वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।